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लोकसभा में राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक और एंटी-डोपिंग संशोधन विधेयक पारित

राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक का उद्देश्य देश के विभिन्न खेल प्रशासकों को विनियमित करना है, जबकि राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग संशोधन विधेयक विश्व एंटी-डोपिंग एजेंसी (वाडा) के निर्देशानुसार राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग एजेंसी (नाडा) को अधिक “संचालनात्मक स्वतंत्रता” प्रदान करता है।

11 Aug 2025

लोकसभा में राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक और एंटी-डोपिंग संशोधन विधेयक पारित

नई दिल्ली। भारी हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक और राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग संशोधन विधेयक पारित कर दिए। इन दोनों विधेयकों को खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मौजूदा मानसून सत्र के दौरान सदन में पेश किया। इस दौरान सदन की अध्यक्षता भाजपा की निर्वाचित सांसद संध्या राय ने की।

राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक का उद्देश्य देश के विभिन्न खेल प्रशासकों को विनियमित करना है, जबकि राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग संशोधन विधेयक विश्व एंटी-डोपिंग एजेंसी (वाडा) के निर्देशानुसार राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग एजेंसी (नाडा) को अधिक “संचालनात्मक स्वतंत्रता” प्रदान करता है। इन विधेयकों का मकसद राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग (संशोधन) विधेयक, 2025 का उद्देश्य राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग अपील पैनल और राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग एजेंसी की संस्थागत और संचालनात्मक स्वतंत्रता को बढ़ाना है, ताकि उनके संचालन, जांच और प्रवर्तन संबंधी निर्णयों में स्वायत्तता सुनिश्चित हो सके।

खेल मंत्री मांडविया ने लोकसभा में कहा, “यह विधेयक स्वतंत्रता के बाद खेलों में सबसे बड़ा सुधार होगा। इस विधेयक के माध्यम से हम ‘ग्राउंड टू ग्लोरी’ के सपने को साकार करने की उम्मीद करते हैं। यह जवाबदेही और पेशेवराना ढांचे को मजबूत करेगा, महिलाओं को अधिक अवसर देगा और हमारे खिलाड़ियों के लिए न्याय सुनिश्चित करेगा।”
 

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